Tuesday, June 16, 2026
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भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा की जा रही बकरीद की नमाज, कुर्बानी को लेकर दिशा निर्देश जारी

नोएडा। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के तीनों जोन नोएडा, सेन्ट्रल नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के नमाज के दृष्टिगत आज सुबह से ही जनपद में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु व्यापक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जनपद में 180 से ज्यादा मस्जिदों पर नमाज अदा की जा रही है। सुबह से ही सभी धार्मिक स्थलों पर भारी पुलिस बल तैनात है।

अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था गौतमबुद्धनगर डॉ0 राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि नोएडा की एडीसीपी श्रीमती मनीषा सिंह के साथ उन्होने नोएडा जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एसीपी एवं थाना प्रभारियों, बीडीडीएस और डॉग स्क्वॉड व पर्याप्त पुलिस बल के साथ- निठारी मस्जिद, जामा मस्जिद, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। पुलिस अधिकारियों द्वारा स्थानीय नागरिकों, धर्मगुरुओं एवं व्यापारियों से संवाद स्थापित कर त्यौहार को आपसी भाईचारे, सौहार्द एवं शांति के साथ मनाने की अपील की गई। साथ ही आमजन को सोशल मीडिया पर भ्रामक अथवा आपत्तिजनक सामग्री साझा न करने, अफवाहों से सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने हेतु जागरूक किया गया, जिससे त्यौहार के दौरान कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी एवं मजबूत बनी रहे।

उन्होंने बताया कि जनपद के 180 जगह पर आज बकरीद के अवसर पर नमाज अदा की जा रही है। प्रातः काल से ही सभी धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इसमें सादे वर्दी में सिविल पुलिस, पीएसी बल, खुफिया एजेंसी, एटीएस के लोग तैनात है। कंट्रोल रूम के माध्यम से पल-पल की खबर ली जा रही है। आवश्यकता अनुसार पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 112 पीआरवी को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है। 26 क्यूआरटी टीम गठित की गई है। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जा रही है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। कुर्बानी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी की अनुमति नही है। प्रतिबंधित पशुओं का वध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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