Monday, August 10, 2026
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दुकानें खाली करने के लिए 15 दिन का आखिरी अल्टीमेटम, सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों में खलबली 

मेरठ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेंट्रल मार्केट की अवैध दुकानों को ध्वस्त करने को लेकर जारी किए गए आदेश के बाद सोमवार को आवास विकास के अधिकारियों ने व्यापारियों की दुकानों पर आखिरी नोटिस चस्पा कर दिया। जिसमें व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। नोटिस चस्पा होने के बाद सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों में खलबली मची हुई है।
सोमवार को आवास विकास के अधिकारी और कर्मचारी पुलिस बल के साथ सेंट्रल मार्केट में पहुंचे। जहां उन्होंने दुकानों के बाहर नोटिस चस्पा करते हुए व्यापारियों को आखरी चेतावनी दी। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए बताया गया कि पूर्व में दिए गए नोटिसों के बावजूद व्यापारियों ने अब तक ना तो अपने अवैध निर्माण खुद तोड़े और ना ही दुकानें खाली करके आवास विकास के अधिकारियों को सूचित किया। जिसके चलते कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है। आवास विकास के अधिकारियों ने सेंट्रल मार्केट के प्रतिष्ठानों के मालिकों को 15 दिन में अपने अवैध निर्माण स्वयं ध्वस्त करने या प्रतिष्ठान खाली करके आवास विकास के हवाले करने के आदेश दिए हैं। जिससे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हो सके। आवास विकास द्वारा चिपकाए गए नोटिसों के बाद सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों में खलबली मची है।
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