Sunday, August 2, 2026
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प्राकृतिक आपदाओं से फसलो को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसलो का 31 जुलाई 2026 तक कराये बीमा-उप कृषि निदेशक

प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में जानकारी/जिज्ञासा/समस्या के लिए किसान कॉल सेंन्टर टोल फ्री नंबर, व्हाटस एप नंबर एवं फसल बीमा पॉर्टल पर करें सम्पर्क-नीलेश चौरसिया

यूरेशिया संवाददाता

मेरठ। उप कृषि निदेशक नीलेश चौरसिया ने बताया कि माननीय कृषि मन्त्री जी उ०प्र० सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 08 जून 2026 को विधान सभा सचिवालय लखनऊ में आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशो के कम में प्राकृतिक आपदाओं यथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ, बिजली गिरने आदि से फसलो को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु संचालित प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में जानकारी/जिज्ञासाओं/समस्याओं का यथोचित स्तर से समाधान के लिए किसान कॉल सेंन्टर का टोल फ्री०नं०-0522-2317003 संचालित किया गया है, जिस पर बीमा कम्पनियों के भिन्न अधिकारियों द्वारा कृषकों द्वारा किए गए प्रश्नो/जिज्ञासाओं/समस्याओं का यथोचित समाधान किया जाएगा। प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध किसी भी जानकारी के लिए कृषक टोल फ्री नं0-14447, व्हाटस एप नं0-7065514447 एवं फसल बीमा पॉर्टल https//:pmfby.gov.in पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।
उक्त के कम में उन्होने जनपद के सभी कृषकों से अनुरोध किया है कि प्राकृतिक आपदाओं यथा-ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बिजली गिरने आदि से फसलो को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसलो का दिनांक 31 जुलाई 2026 तक बीमा कराए तथा योजना के सम्बन्ध में जानकारी/जिज्ञासाओं/समस्याओं के लिए किसान कॉल सेंन्टर का टोल फ्री०नं0-0522-2317003 टोल फ्री नं0-14447, व्हाटस एप नं0-7065514447 एवं फसल बीमा पॉर्टल https//:pmfby.gov.in पर भी सम्पर्क कर सकते है।

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