नोएडा। जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने नोएडा और जेवर में दो अलग-अलग जगह हुए नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में दो आरोपियों को बीस-बीस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि जेवर कोतवाली में वर्ष 2016 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी ने रास्ते से किशोरी को अपनी कार में बैठा लिया था। इसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी धीरेन्द्र निवासी करीली जिला भरतपुर राजस्थान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
उन्होंने बताया कि अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए बुधवार की शाम को आरोपी को दोषी ठहराया और बीस साल कारावास की सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि एक अन्य मामले में नोएडा सेक्टर 58 थाने में वर्ष 2022 मे दर्ज एक मुकदमे में भी अदालत ने आरोपी अबसार आलम निवासी सन्तपुर नौतन जिला चम्पारण बिहार को दोषी पाते हुए बीस वर्ष कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 5 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दो नाबालिग किशोरियों के साथ हुए बलात्कार के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा
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