Sunday, August 9, 2026
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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद, 1.40 लाख रुपये का जुर्माना

मुरादाबाद। अपर जिला जज-दो (पाक्सो एक्ट) की विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की कोर्ट ने पांच साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को आरोपित अरमान उर्फ अमन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 1.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

थाना छजलैट क्षेत्र के गांव में रहने ग्रामीण ने 20 अप्रैल 2021 को छजलैट थाने में कूडा मीरपुर निवासी अरमान उर्फ अमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें ग्रामीण ने बताया था कि आरोपी उसकी 17 वर्षीय बेटी को अगवा कर ले गया है। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए और मेडिकल कराया। मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर रिपोर्ट में दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज पाक्सो-2 की विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत में चली।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम खान व एमपी सिंह ने पैरवी की। बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अरमान उर्फ अमन को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 1.40 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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