
नयी दिल्ली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में 2012 में दो साल की बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के दोषी व्यक्ति की दया याचिका खारिज कर दी है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्तूबर, 2019 को रवि अशोक घुमारे को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखते हुए कहा था कि उसका अपनी ‘कामुक इच्छाओं’ पर कोई नियंत्रण नहीं था और उसने अपनी यौन भूख को शांत करने के लिए सभी प्राकृतिक, सामाजिक और कानूनी सीमाओं को तार-तार कर दिया। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दो अनुपात एक के बहुमत से कहा था कि उस व्यक्ति ने एक ऐसे जीवन को ‘निर्दयतापूर्वक समाप्त’ कर दिया, जो अभी खिलना बाकी था। दो वर्षीय बच्ची से अप्राकृतिक अपराध करने का उसका कृत्य एक गंदी और विकृत मानसिकता को दर्शाता है, जो क्रूरता की एक भयावह कहानी को प्रदर्शित करता है।
इससे पहले, अधीनस्थ अदालत ने घुमारे को दोषी ठहराते हुए 16 सितंबर, 2015 को मौत की सजा सुनाई थी। जनवरी 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा था।

