Thursday, August 6, 2026
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मृतक आश्रितों के सेवायोजन प्रकरणों का निस्तारण तीन माह करें अधिकारी : मुख्य सचिव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने विभागाध्यक्षों और प्रमुख सचिवों को निर्देशित किया है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन के मामलों का निस्तारण विलंबतम तीन माह में सुनिश्चित किया जाय। । उनकी ओर से शासन के सभी अधिकारियाें काे इस आशय का पत्र भी भेजा गया है।

मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से भेजे गये इस पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती ( यथासंशोधित) नियमावली 1974 प्रवर्तन में है। इस नियमावली का मूल उद्देश्य सरकारी सेवक की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके परिवार पर आयी आपदा/तात्कालिक आर्थिक संकट से उबारना है।

पत्र में आगे कहा गया है कि शासन के संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (यथासंशोधित) नियमावली 1974 के अंतर्गत आने वाले अनेक कारणों से अनावश्यक विलंब हो रहा है। जिससे उक्त नियमावली की मूल भावना की पूर्ति न होने से इस व्यवस्था का लाभ संबंधित को ससमय प्राप्त नहीं हो पा रहा है । फलत: मृतक आश्रित परिवारों को आर्थिक संकट और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए निर्देशित किया जाता है कि नियमावली से आच्छादित ऐसे सभी प्रकरणों का निस्तारण विलंबतम तीन माह में पारदर्शिता साथ समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

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