हमीरपुर, 13 जनवरी । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के कुरारा कस्बे में पांच वर्ष पूर्व जमीन व मकान बंटवारे के विवाद में संत वेशधारी ने पिता की फरसा से हमला कर हत्या कर दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-1 उदयवीर सिंह ने मंगलवार दोषी को आजीवन कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि कुरारा कस्बा के वार्ड 9 निवासी राजेंद्र कुमार ने 22 दिसंबर 2020 को थाना में दी तहरीर में बताया कि सुबह 11:30 बजे उसका छोटा भाई रामेंद्र उर्फ कृष्णा माधवाचार्य, जो बाबागिरी करता है घर आया और पिता मिठाईलाल से जमीन व मकान बंटवारे के साथ रुपयों की मांग करते हुए झगड़ने लगा। इसके बाद पिता पर फरसा से हमला कर दिया। जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के दूसरे दिन 23 दिसंबर को पुलिस ने आरोपित को आलाकत्ल के साथ जखेला मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। गवाहों को कोर्ट में पेश कराने पैरोकार संजीत कुमार का विशेष सहयोग रहा। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-1 उदयवीर सिंह ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए दोष साबित होने पर रामेंद्र उर्फ कृष्णा माधवाचार्य को आजीवन कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
हत्या मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास
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